State government of uttar pradesh now provide facility of
filling Online application form for different types of pension scheme launched
by Up government . all eligible beneficiary can fill application form at the
official website of Up Pension Yojana online.
Currently application form is invited online for Vridhavastha pension (oldage Pension scheme), vidhwa pension scheme (Widow pension ), viklang pension up(Physically handicapped and physical challenged / PWD) , samajwadi pension scheme
and few other popular government . Application form will be filled online. Applicant
of such pension scheme can also check the status of their pension at the
official website of UP pension scheme. No
other mode of application form submission will be accepted for accepting the
application form. government now sent the official GO regarding inviting Online
application form for the these pension scheme.
Government already sending the amount of pension, online
from 2014-15 through E payment service to the beneficiary bank account.
Official website will be launched from 1 April for filling
application form for new pension scheme. in case you have any problem regarding
your pension then you can also lodge a online compliant at the official website
of Akikrit samajik labh yojana /Integrated social benefit scheme pension which is
http://sspy-up.gov.in/
Eligibility criteria for these pension schemes will not changed.
Their will be no change in the pension scheme.
Government also advertisement regarding this facility in tehsil divas and other medium . all eligible
candidates can fill application form online at the official website of एसएसपीवाई-यूपी.जीओवी.इन / sspy-up.gov.in
. You can also fill application form from your home or from nearest cyber caffee.
Important details in Hindi Viklang / divyang / PWD /PH as
are following
निराश्रित विकलांग-जन
के भरण-पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन)-
पात्रता Eligibility Criteria for PWD pension in UP
1 विकलांग
: 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य
चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के
चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
(क) प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा
प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000
दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के
अनुसार अनुमन्य है।
(ख) मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर
लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा
प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य।
2 Income certificate of Applicant : आय रू० 1000/- प्रतिमाह तक (मा०
सांसद, मा० विधायक, महापौर, नगर पंचायतों
के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार,
खण्ड
विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
4 How to apply : आवेदन
कहाँ करना है? ग्रामीण
क्षेत्र - ग्राम सभा
शहरी क्षेत्र - कार्यालय जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
all eligible applicant can also fill application form online at the official website of http://sspy-up.gov.in
all eligible applicant can also fill application form online at the official website of http://sspy-up.gov.in
5 Method of sending pension : भुगतान
की प्रक्रिया 6-6 माह की दो
किश्तों में प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त माह अक्टूबर से
मार्च तक । नवीन लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा
रिक्ति होने पर जनपद स्तर पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम के आधार
पर।
6 application form proforma / आवेदन
पत्र आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण
अधिकारी कार्यालय अथवा विभाग की वैबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
विकलांग पेंशन (विकलांग जन विकास विभाग)
वृद्वावस्था, विधवा
विकलांग पेंशन आनलाइन आवेदन पात्रता शर्ते एसएसपीवाई-यूपी.जीओवी.इन आवेदन जन
सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला
प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग
जन कल्याण वेबसाइट
यूपी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। साथ ही, ऐसे दिव्यांगजन जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं और केंद्र सरकार की योजना से अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी अनुदान राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने और इस अतिरिक्त बढ़ी धनराशि का राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के संदर्भ में भारत सरकार से यह अनुरोध करने का भी फैसला लिया गया है कि वह इस योजना की धनराशि को 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार करने का कष्ट करें।
विगत 10 वर्षों से दिव्यांग भरण पोषण योजना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के माध्यम से कुल 8 लाख 83 हजार 157 दिव्यांगजनों को 321.53 करोड़ रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग भरण पोषण योजना की अनुदान की राशि बढ़ाये जाने से राज्य सरकार पर लगभग 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है।
यूपी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। साथ ही, ऐसे दिव्यांगजन जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं और केंद्र सरकार की योजना से अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी अनुदान राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने और इस अतिरिक्त बढ़ी धनराशि का राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के संदर्भ में भारत सरकार से यह अनुरोध करने का भी फैसला लिया गया है कि वह इस योजना की धनराशि को 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार करने का कष्ट करें।
विगत 10 वर्षों से दिव्यांग भरण पोषण योजना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के माध्यम से कुल 8 लाख 83 हजार 157 दिव्यांगजनों को 321.53 करोड़ रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग भरण पोषण योजना की अनुदान की राशि बढ़ाये जाने से राज्य सरकार पर लगभग 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है।
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