State government of Madhya pradesh now decided to invite online application form for Domicile Certificate / Mool Niwas praman patra and income certificate / aay praman patra. all eligible citizen of Madhya pradesh now can apply online for Domicile certificate and Income certificate online. Application form submission will be started from may 2018. There are no need to go Lok Sewa kendra or any other places like tehsil offices. You can also fill application form from Mp Online Keyyosk centre. If you have net banking facility then you can also apply for आय व मूल निवास प्रमाण-पत्र . Currently lok seva Kendra accepting application form from 10 am to 5 Pm for these services. But now this facility is available for all citizens. Eligible citizen of MP can do registration at Mp Online after that they can fill application form within 24 hours. Applicant are required to collect their Domicile certificate and income certificate from keyosk center . These certificate will be digitally signed by the officer so it would be valid for all purpose . Currently mp online provide facility for 102 service of 24 department.
जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज -
- हितग्राही का फोटो जिसके लिये प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है । फोटो के पीछे हितग्राही का नाम लिखा होना चाहिए ।
- आवेदक का नाम एवं हितग्राही का पूरा नाम सरनेम सहित ।
- जाति एवं निवास संबधी प्रमाण पत्र हेतु पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष या सरपंच का प्रमाण पत्र या मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता, चाचा, भाई बहिन, दादा, पिता पक्ष से अन्य रक्त संबधी का जाति प्रमाण पत्र ,शिक्षा संबधी प्रमाण पत्र, शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड, राशन कार्ड, अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करे ।
- हितग्राही का समग्र सुरक्षा क्रमाक (sssm) अति आवश्यक है तथा यू आई डी नम्बर आवश्यक है ।
- जाति की पुष्टि हेतु परिवार के सदस्य दादा, दादी, परदादा, परदादी, पिता , माता, चाचा, भाई)के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि, भूखण्ड, मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख है
- परिवार के किसी सदस्य (पिता, चाचा, भाई , बहिन, दादा, पिता पक्ष से अन्य रक्त संबधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ।
- वर्ष 1950 की स्थिती में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के म.प्र. में निवास संबधी प्रमाण की पुष्टि हेतु - शिक्षा, शासकीय सेवा, मतदाता परिचय पत्र, परिवार के सदस्य (दादा, दादी, परदादा, परदादी, पिता, माता , चाचा, भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि, भूखण्ड, मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति ।
- स्वंय आवेदक के शेक्षणिक योग्यता संबधी प्रमाण पत्रो की छायाप्रति ।
- जति एवं निवास की तिथि के संबध में संलग्न घोषणा पत्र ।
News in Hindi of Mp Online Domecile certificate / Income certificate
एमपी ऑनलाइन पर आय व मूल निवासी के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 से
सागर | आय और मूल निवास प्रमाण-पत्र के लिए न तो अब आपको लोक सेवा केंद्र जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही तहसील कार्यालयों में आवेदन करना पड़ेगा। इन सेवाओं के लिए 15 मई से आवेदन एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर जाकर किया जा सकेगा। साथ ही नेटबैंकिंग की सुविधा होने पर घर बैठे भी इन आवेदनों को ऑनलाइन भरा जा सकेगा। अभी लोकसेवा केंद्र में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इन सेवाओं के आवेदन लिए जाते हैं। लेकिन एमपी ऑनलाइन में जुड़ने के बाद 24 घंटे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तय समय में आवेदक को कियोस्क सेंटर से डिजिटल हस्ताक्षर कॉपी मिल जाएगी। वर्तमान में यहां 24 विभागों की 102 सेवाएं मिल रही हैं।
अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र खुद ही बनाये
**********************************
MP Online की साईट पर जाना होगा अथवा इनके केन्द्रों पर जाए, किन्तु आपके पास पुराने डोमेसायिल सर्टिफिकेट का नंबर होना जरुरी है, बिना इसके किसी भी तरीके से आपके आवेदन की खोज संभव नहीं है. आवेदन अनेक प्रयासों के बाद भी आपको आवेदन नहीं मिल पा रहा है. इस स्थिति में आपको तहसीलदार के कार्यालय में जाना पड़ेगा और सबंधित क्लर्क से इस समस्या को बताये. यदि आपको प्रकरण क्रमांक मालूम है तो उसे बताये या वर्ष की जानकारी हो तो उसे दे. वह उस वर्ष के प्रकरणों को निकालकर आपके प्रकरण की खोज करेंगे किन्तु इसके लिए आपको सटीक जानकारी देनी होगी. बिना सही जानकारी के सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि वे बिना जानकारी के प्रकरण को खोजेंगे ? इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा. जो तहसीलदार को संम्बोधित करना होगा. इस आवेदन पत्र में इस तथ्य का समावेश होना चाहिए कि आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र जो वर्ष --------- में बना था, कही मिस प्लेस हो गया है. इस प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति मुझे प्रदान करे. इस पर तहसीलदार क्या निर्णय देता है उसकी प्रतीक्षा करनी होगी. तहसीलदार जानकारी देता है कि आपका प्रकरण उपलब्ध नहीं हो रहा है. इस स्थिति में आपको नए निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा, इस आवेदन में यह अंत में नोट डालकर यह लिखना न भूले कि मेरा आवेदन पत्र ------- वर्ष में बना था मिसप्लेस हो गया है. इसके लिए आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहिए. यह तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध है. सामान्यतौर पर इसका प्रारूप निम्नानुसार होता है.
इस आवेदन के साथ निम्न सलग्न करे.
1. रू 5 के स्टाम्प पर शपथ पत्र जिसमे यह उल्लेख हो कि आप प्रदेश की मूलनिवासी है, और इस प्रदेश में 3 साल से लगातार रह रही है और आपकी या आपके पिता की अचल सम्पति इस प्रदेश में उसका विवरण खसरे की कापी भी सलग्न करे.
2. राशन कार्ड या मतदाता सूची की स्व प्रमाणित प्रति
3. पाचवी, दसवी और 12 वी की अंक सूची की . या जन्म प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रति.
इसके बाद के जानकारी तहसीदार और पटवारी को भरनी है. यह आवेदन एक नमूना है यह सत्य है कि मूलनिवासी प्रमाण पत्रों में इसी तरह की जानकारी की वांछा की जाती है. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नये मूलनिवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रमाण बनते है. यदि आपने ऑनलाइन शुरू होने के बाद यह प्रमाण पत्र बनाया होगा तब इसका रिकार्ड उनके डाटा में होगा आप MP ऑनलाइन केंद्र पर भी जाकर देखे, यदि डाटा उनके पास होगा तब वे इस डाटा में से आपको आपके मूलनिवासी प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट दे देंगे. आप को एक सुझाव है ऐसे डाकुमेंट जो महत्व पूर्ण है उन्हें कम्पुटर के गूगल ड्राइव में या डिजिटल लाकर में स्केन कर रखना चाहिए. इससे जब भी जहा भी जरुरत हो सायबर केफे में जाकर अपने दस्तावेजो का प्रिंट आउट लेकर उपयोग कर सकते है. इससे न तो चोरी जाने का भय रहता है और मिसप्लेस होने का, यदि आपके पास कम्पुटर नहीं है तब आप सायबर केफे में जाकर ऐसा कर सकती है. इसके लिए कुछ शुल्क देना होगा किन्तु आपके दस्तावेज अनंतकाल तक सुरक्षित रहेंगे. हो सकता है आपकी भावी पीढ़ी भी आपके इन दस्तावेजो का उपयोग कर सके. मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए वही पात्र है जिसकी शिक्षा प्रदेश लगातार तीन वर्षो तक हुयी है या आपके पालक की कोई अचल सम्पति इस प्रदेश में है. मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए यह जरुरी है कि आवेदक को प्रदेश में लगातार तीन वर्षो तक रहने की बाध्यता है. यह प्रमाण पत्र राज्य लोक आयोग की परीक्षा में बैठने के जरुरी है साथ ही देश के आने जाने माने शैक्षणिक संस्थाओ में प्रदेश के कुछ स्थान आरक्षित होते है ऐसे स्थान उन्हें ही प्राप्त होते है जिनके पास प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र है. यदि यह शर्त पूरी नहीं होती तब आवेदक के पिता या पति के प्रदेश में अचल सम्पति हो. इस प्रमाण पत्र के बारे और ध्यान देने वाली बात है कि आवेदक एक ही प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र लेना चाहिए, यदि किसी और प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसे जारी करने वाले आफिस में समर्पित कर देना चाहिए. मूल निवासी प्रमाण पत्र उस प्रदेश की योजनाओ का लाभ दिलाने के महत्व पूर्ण दस्तावेज है. यदि एक अधिक प्रदेशो के मूल निवासी प्रमाण पत्र के आप धारक है तब आप दोनों प्रदेशो की योजनाओ का लाभ ले सकते है जोकि दंडनीय अपराध है. इसमें सजा हो सकती है. शपथ पत्र में यह उल्लेख करना चाहिए की आपके पास किसी अन्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है. आवेदन में भी वही जानकारी भरी जाए जो सही गलत या भ्रामक जानकारी भरने पर आप किसी भी समय किसी भी मुसीबत में पद सकते है. यदि किसी जानकारी के बारे में आप सुनिश्चित नहीं तब इसका निश्चय और आपका समाधान होने के बाद ही इन जानकारियों को भरना चाहिए. प्रमाणिकता का हर कोई आदर करता है. यह प्रमाणिकता जीवन के संघर्षो में विजयी बनाता है. यह मानकर चलिए कि आपके आवेदन की सरकार किसी भी समय करा सकती है और गलत जानकारी मिलने पर दण्डित भी कर सकती है. अपनी सुरक्षा के प्रति व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए. मध्य प्रदेश सरकार ने आय और मूलनिवासी प्रमाणपत्र बनाने का अधिकार नागरिको को दे दिया है अब किसी नागरिक को इन प्रमाण पत्रों को बनाने लिए पटवारी या तहसीलदार के चक्कर काटने की जरुरत नहीं है, नागरिको के हस्ताक्षर बनाया गया आय और निवास प्रमाण पत्र को मान्यता देने के लिए सभी अधिकारियो को निर्देश दिए गए है. इन प्रमाण पत्रों में कोई गलती पायी जाती है तब सबंधित के विरुध्द दंडात्मक कार्यवाही होगी. इन प्रमाण पत्रों का उपयोग प्रदेश के बहार किया जाना है तब ऊपर बताई प्रक्रिया से ही प्रमाण पत्र बनाना होगा, सरकार के इस निर्णय से छात्रो और अन्य को सुविधा हुयी है. इसीलिए आपसे अनुरोध है कि अब आप मूल निवासी प्रमाण पत्र खुद ही बना ले, न MP Online जाने की जरुरत है और न पटवारी के पीछे घुमने की यह प्रक्रिया प्रदेश में लागू भी हो गयी है. सरकार के इस निर्णय से अब ऐसे प्रमाण पत्रों को बनाने वालो का दायित्व और बढ़ गया है, वे उसी अवस्था में मूलनिवासी प्रमाण पत्र बनाये यदि उसके लिए वे पात्र है. पात्रता सबंधी तथ्यों को उल्लेख मैंने इस लेख में किया है. यदि पात्र नहीं है तो इस प्रमाण पत्र के बारे में विचार भी न करे. आय प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार भी नागरिको को मिल गया है. इसके लिए भी बहुत सावधानी बरतनी होगी आपकी सही आय का आंकलन करने के बाद इस प्रकार का प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर से बनाये. सरकार ने यह निर्णय इसी साल के जनवरी माह में लिया है. सरकार के दिए अधिकारों का दुरूपयोग न करे. सरकार का विश्वास बना रहे यही प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए.
official website is https://www.mponline.gov.in
0 Comments