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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करें 2022

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र | वितरण | आवेदन पत्र की स्थिति। पात्रता का विवरण 

राष्ट्रीय पारिवारिक लव योजना का परिचय 
नेशनल फैमिली बेनिफिट पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अथवा समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया को की मृत्यु के उपरांत धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। महिला अथवा  पुरुष दोनों को यह धनराशि प्रदान की जाती है। ऐसे सभी मुखिया जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक थी है, अर्थात मृत्यु की तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से कम है, मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों और परिवार वालों को ₹30000 की एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है।

इस योजना की पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं। 
आवेदक की आय
आवेदक की आय गरीबी रेखा / बीपीएल लिस्ट से  नीचे होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में ₹56450 ग्रामीण क्षेत्र में ₹46080 गरीबी रेखा का निर्धारण है। मुखिया परिवार का सदस्य वह पुरुष अथवा महिला  होगा जिसकी आय का योगदान कुल परिवार की आय में पर्याप्त हो।

मुखिया की उम्र 
मुखिया की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए अर्थात 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धन राशि का विवरण 
इस योजना के अंतर्गत ₹30000 एकमुश्त आर्थिक सहायता 3 सितंबर 2013 से प्रदान की जा रही है। परिवार के अंतर्गत पति पत्नी अवयस्क बच्चे अविवाहित पुत्री माता पिता को यह धनराशि प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें 
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। योजना के 45 दिन के भीतर ही अभ्यर्थी के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में इसकी धनराशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने आवेदन ऑनलाइन करने होते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर सभी का कालम को भरना अनिवार्य है।
आवेदन करने के पश्चात तीन कार्य दिवसों के अंतर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाना चाहिए।


  • आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज 
  • आवेदक का फोटो 
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र 
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र 
  • मृतक की उम्र के संबंधी प्रमाण पत्र 
  • परिवारिक कुटुंब रजिस्टर की प्रति 
  • शैक्षिक अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो 
  • आवेदक का बैंक खाता / पासबुक की छायाप्रति भी अपलोड करना अनिवार्य है। 


आवेदन पत्र भरने की डायरेक्ट लिंक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम)

शासनादेश

आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश

नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) http://nfbs.upsdc.gov.in/

आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन

संपर्क सूत्र

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