ओल्ड एज पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना यूपी आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस लिस्ट
योजना का परिचय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश में वृद्धजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चला रही है। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह योजना भारत सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है, जिसके तहत वित्त का पोषण भारत सरकार और यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में वृद्धजनों के लिए किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के रूप में बूढ़े लोगों/ बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1994 से संचालित की जा रही।
ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए पात्रता का विवरण नीचे दिया जा रहा है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
जिनका नाम बीपीएल सूची 2002 में है वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि
सभी बुजुर्गों को ₹300 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष यह धन राशि दो छमाही किस्तों में उनके बैंक खातों में पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के आयु के वृद्धों को ₹200 प्रति माह प्रति लाभार्थी केंद्र की ओर से प्रदान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त ₹100 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में फण्ड प्रदान की जाएगी।
80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को ₹500 प्रतिमा का पेंशन दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से व शहरी क्षेत्रों में एसडीएम अथवा सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम पंचायत के द्वारा सबसे पहले एक प्रस्ताव BDO कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां से प्रस्ताव जिला समाज कल्याण अधिकारी /सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा।
प्रपोजल्स का निरीक्षण करने के पश्चात सोशल वेलफेयर अधिकारी के द्वारा पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
आवेदन कैसे करें।
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन योजना के अंतर्गतआवेदन पत्र सबसे पहले फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। उसके पश्चात निर्धारित प्रपत्र पर फॉर्म भर कर आपको बीडीओ ऑफिस / खंड विकास अधिकारी कार्यालय में इसको जमा कराना होगा।
Scheme Details in Hindi http://sspy-up.gov.in/pdf/oap_scm.pdf
इस योजना के अंतर्गत प्रमुख शर्तें
आवेदक को पहले किसी भी प्रकार की किसी तरह से पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
आवेदक उसके परिवार का मुखिया का नाम बीपीएल सूची 2002 में अवश्य दर्ज होना चाहिए तथा उसकी बीपीएल फैमिली आईडी संख्या भी लिखना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची, शैक्षिक प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की उम्र का सत्यापन भी होना जरूरी है।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निम्न वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर एंट्री फॉर्म पर क्लिक करके अपने आवेदन पत्र भरना होगा। उसके पश्चात आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा।
अपने आवेदन पत्र की स्थिति कैसे जाने
ओल्ड पेंशन स्कीम के स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाना होगा। उसके पश्चात आपको एएफएमएस वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन डालना होगा। उसके पश्चात आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
वृद्धावस्था योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक नीचे दिया जा रहा है, जहां से आप सीधे ओल्ड ऐज की वेबसाइट को देख सकते हैं।
http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx
आवेदन की स्थिति
ओल्ड पेंशन सूची का विवरण नीचे दिया जा रहा है जिसे डाउनलोड करके देख सकते हैं।
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