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यूपी डीएल एप्लीकेशन फॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं | आवेदन पत्र | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म | फीस। सिलेक्शन प्रोसेस। चेक स्टेटस। ड्राइविंग लाइसेंस कहां बनवाएं। यूपी डीएल एप्लीकेशन फॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस अब ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। ऐसे सभी उत्तर प्रदेश के निवासी जो की अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, और जिनको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें हम यहां पर संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि वह अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। यदि आप आप भी अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अथवा उसे रिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा। 
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की वेबसाइट में आंशिक परिवर्तन किया गया है, अर्थात अब लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र नई वेबसाइट पर बनाया जा रहा है, जिसका एड्रेस हम आपको यहां पर दे रहे हैं। हम आपको संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि आप अपना आवेदन कैसे करें। 

ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें 
सबसे पहले आपको बता दें कि न्यू लर्नर्स लाइसेंस और  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र अलग-अलग भरे जाते हैं। सबसे पहले आपको लर्निंग  लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। इसके कुछ दिन पश्चाताप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए   बनाए जाते हैं, अतः इसको कुछ दिन पश्चात आपको पुनः रिन्यू कराना होता है। 

न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें। 
लर्निंग लाइसेंस  के लिए आपको सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर जाना होगा। उसके पश्चात आपको पांच प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा 

  • आवेदन पत्र भरना 
  • निर्धारित डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना 
  • फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना 
  • लाइसेंस के लिए टेस्ट स्लॉट बुकिंग करना 
  • निर्धारित शुल्क जमा करना 


सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। 

आवेदन शुल्क डीएल और एलएल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 
आपको अपने आवेदन शुल्क सारथी और वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही जमा करना होगा। ऑफलाइन माध्यम से भी शुल्क जमा किए जा सकते है। 
 अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करें और आवेदन शुल्क भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। आवेदन शुल्क का निर्धारण अलग-अलग होता है जिसे आप कैलकुलेट फी पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके लिए कितना आवेदन शुल्क पड़ेगा। 

अन्य किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भेज सकते हैं, वहां पर हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। 

सारथी परिवहन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट का पता नीचे दिया जा रहा है जहां से आप महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। 


महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर 
हम अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ?
उत्तर:  परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर ऑनलाइन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करके आपको निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना होगा। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट लेने के पश्चात रेफरेंस नंबर के साथ आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को आरटीओ ऑफिस संबंधित जिले के ऑफिस में ले कर जाना होगा। 
ऐसे जिले जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर आप सी एम बी फॉर्म का प्रयोग करके अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। 

यदि आप की सूचना ऑनलाइन नहीं प्राप्त हो रही है फिर भी आप ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तब क्या करें ?
इसके लिए आपको संबंधित आरटीओ ऑफिस में जाना होगा और अपनी इंट्री को आरटीओ ऑफिस में अपडेट करवाना होगा जब आपकी लर्नर ड्राइविंग की डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर दी जाएंगे तभी आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त होगा ?
सभी निर्धारित प्रोसेस को पूरा करने के पश्चात आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा। लगभग 45 दिनों के पश्चात आरटीओ ऑफिस के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस आपके निर्धारित पते पर ही भेजा जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भेजा गया है अथवा नहीं इसकी सूचना आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। पोस्टल ट्रैकिंग नंबर भी आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं, जहां पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति, पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा देख सकते हैं, कि वह कहां पर है  ड्राइविंग लाइसेंस। 

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है और यह कहां कहां मान्य होता है ?
एक ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारतवर्ष में मान्य  होता है। उत्तर प्रदेश का ड्राइविंग लाइसेंस अन्य राज्यों के लिए भी मान्य होता है और अन्य राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश में मान्य होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 20 वर्ष अथवा अधिकतम 50 वर्ष आवेदक की उम्र तक जो पहले हो तक मान्य होते हैं। यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के साथ जारी किया जाता  है 3 साल के लिए मान्य होता है। 

यदि आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई गलत सूचना दे दी है तो उसमें सुधार कैसे करें ?
यदि आपने कोई गलत सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दे दी है तो उसमें सुधार करना ऑनलाइन संभव नहीं है। इसके लिए आपको उस आवेदन पत्र को कैंसिल करवाना होगा और पुनः आवेदन पत्र भरना होगा। पहले आवेदन पत्र के लिए जमा किया गया आवेदन शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा। अतः आपको नया आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। 

नए पते पर नए व्हीकल के साथ नए राज्य में कैसे आवेदन करें ?
यदि आप ने राज्य के नए पते पर नए व्हीकल के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको पिछले आरटीओ ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। उसके पश्चात आप अपडेटेड राज्य नए पता और नए व्हीकल के साथ सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

लर्नर लाइसेंस के लिए संबंधित पूछे जाने वाले सवालों का महत्व पूर्ण विवरण 

लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें 
लर्नर लाइसेंस के लिए भी आप अपने आवेदन परिवहन विभाग की सारथी सर्विस के द्वारा ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को सीएमवी फॉर्म दो पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात आपको इसका प्रिंट आउट लेकर आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा। 

आरटीओ ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे ?
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट आरटीओ ऑफिस में जमा करवाना होगा। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। 
  • प्रिंटआउट फॉर्म 1A जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे 
  • अप्वाइंटमेंट लेटर और एप्लीकेशन स्टेटस 
  • फी रिसिप्ट 
फॉर्म 1a लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए अति आवश्यक है बिना इसके आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ना ही आपकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट ली जाएगी। अतः फॉर्म 1a अनिवार्य रूप से ऑनलाइन डाउनलोड करें। 

आप अपना आवेदन कैसे चेक करें ?
आवेदन चेक करने के लिए आपको परिवहन विभाग की सारथी सर्विस वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर राज्य का सिलेक्शन करके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के पश्चात आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। 

क्या लर्नर लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं ?
नहीं। यदि आप का   लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परमानेंट लर्निंग लाइसेंस के एक्सपायरी तिथि से पूर्व ही आवेदन करें।

यदि मैं लर्नर लाइसेंस टेस्ट के दिन अब्सेंट हो जाऊं तब क्या करना होगा ?
यदि आप टेस्ट के दिन अब्सेंट हो जाते हैं तो आपका पुनः अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा जहां पर आपका पुनः टेस्ट लिया जाएगा। 

यदि आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फिर क्या होगा ?
यदि आप पुनः लर्नर लाइसेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो पुनः आपको रीटेस्ट की शुल्क जमा करना होगा और उसके पश्चात फिर से लर्नर लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। 

लर्नर लाइसेंस टेस्ट की वैधता कितनी होती है ?
लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है। अतः लर्नर लाइसेंस प्राप्त होने के बाद आपको 6 महीने के भीतर ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। 

आवेदन शुल्क कैसे जमा करते हैं ?
आप अपने आवेदन शुल्क ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। 

ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात क्या करना होता है ?
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपको निर्धारित डाक्यूमेंट्स को लेकर आरटीओ ऑफिस में जमा करना होता है, आवेदन पत्र के साथ एक्नॉलेजमेंट स्लिप अवश्य लेकर जाएं इसके साथ ही फी रिसिप्ट को ले जाना मत भूलें। 

यदि ऑनलाइन फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा कैसे आवेदन शुल्क जमा करें ?
यदि आपके आवेदन पत्र में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप आरटीओ ऑफिस की कैश काउंटर पर सीधे शुल्क जमा कर सकते हैं। 

आपके आवेदन पत्र के स्टेटस में "एप्लीकेशन अंडर सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग आ रहा है" इसका क्या मतलब है। 
इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन पत्र आरटीओ ऑफिस के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही इसका परीक्षण कर लिया जाएगा आपको आरटीओ ऑफिस फिजिकल वेरीफिकेशन, डॉक्युमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बायोमैट्रिक डाटा भी आपका लिया जाएगा। 

क्या मैं अपनी आवेदन शुल्क वापस ले सकता हूं। 
नहीं। आप अपने आवेदन शुल्क आवेदन नहीं ले सकते हैं। यदि आपने दो बार एक ही आवेदन पत्र की शुल्क जमा कर दी है तो आपको इसके लिए संबंधित आरटीओ ऑफिस में ही संपर्क करना होगा। वहां से आपका शुल्क रिफंड होगा। ऑनलाइन रिफंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 

एड्रेस कैसे चेंज करते हैं ?
ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ ऑफिस में संपर्क करके आप अपने एड्रेस में चेंज करवा सकते हैं। 

डाउनलोड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस | लर्निंग लाइसेंस 

Official Address for DL / LL online Application Form, and other Details 


अन्य किसी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। 

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