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दिव्यांग / विकलांग पेंशन योजना हैंडीकैप पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करें, स्थिति जाने

विकलांग पेंशन योजना।  एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना यूपी। हैंडीकैप पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करें, स्थिति जाने दिव्यांगजन पेंशन योजना आवेदन करें। आवेदन की स्थिति व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का विवरण हिंदी में। 
उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का नाम "निराश्रित दिव्यांगजन के भरण पोषण हेतु अनुदान दिव्यांग पेंशन योजना" है। प्रदेश सरकार की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण  योजना है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित करती है। इसके अलावा आप फिजिकली हैंडिकैप्ड पेंशन स्कीम के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते हैं। जिसे आपको बीडियो ऑफिस में जमा करना होता है। वहां से फॉर्म डिस्ट्रिक्ट विकलांग जन विकास अधिकारी के यहां जाता है। वहां से पेंशन स्वीकृत होने के पश्चात आपके बैंक अकाउंट में यह ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस योजना के विषय विषय में संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।   योजना हेतु आवेदन ऑनलाइन ही मंगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप पेंशनर की सूची भी ऑनलाइन देख सकते हैं। हैंडीकैप्ड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कभी भी भरे जा सकते हैं। इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। 

योजना का नाम - निराश्रित दिव्यांगजन भरण पोषण हेतु अनुदान दिव्यांग पेंशन योजना। 
हैंडीकैप पेंशन स्कीम की पात्रता की शर्तें - 
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्र का निर्धारण - ऐसे सभी दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष   है और न्यूनतम दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से अधिक है, वह इस योजना के लिए पात्र हैं। 
उत्तर प्रदेश के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो कि वृद्धावस्था पेंशन/ विधवा पेंशन /समाजवादी पेंशन अथवा अन्य किसी अन्य योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, अथवा राजकीय संस्था में निशुल्क भरण पोषण का लाभ ले रहे हैं, वहीं इस योजना के लिए पात्र नहीं है। 

लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। 
आवेदक की आय आवेदक की आय का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। 
गरीबी की रेखा वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में ₹46080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 निर्धारित है। आय वर्ग के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के लिए पात्र है, जिसके लिए सभी आवेदकों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। 
पेंशन के तहत दी जाने वाली धनराशि - इस योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है जो कि समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संशोधित भी किया जाता है। 

पेंशन के लिए चयन - नवीन आवेदकों को पेंशन की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के अनुसार दिया जाएगा। लाभार्थियों को   बकाया अथवा एरिया की धनराशि देय  नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत अंतिम निर्णय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन का होगा। 

आवेदन कैसे करें
 दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के लिए आप अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह पेंशन का फॉर्म जन सुविधा केंद्र सीएससी लोकवाणी इंटरनेट के माध्यम से एसएसपीवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भरा जा सकता है। आवेदन भरने के पश्चात आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति भी जान सकते हैं। आवेदक का चयन पेंशन योजना के होने के पश्चात ई पेमेंट के माध्यम से उसके बैंक खातों में भेज दिया जाता है। 
पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। 

  • आवेदक का शारीरिक विकलांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा /मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया 
  • आयु का प्रमाण पत्र 
  • मासिक आय का प्रमाण पत्र 
  • निवास का प्रमाण पत्र 
  • चल अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र 
  • अनुबंध प्रमाण पत्र 
  • परिवार के सदस्यों का विवरण 
  • जाति प्रमाण पत्र तहसील के द्वारा निर्गत 

सभी आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के यहां निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करना होता है। 

आवेदन की स्थिति कैसे देखें। विकलांग जन पेंशन योजना की स्थिति 
पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति जाने के लिए सबसे पहले अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के पश्चात आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। 

हैंडीकैप पेंशन स्कीम यूपी चेक स्टेटस - डायरेक्ट लिंक 
निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन योजना का यूजर मैनुअल और हिंदी में संपूर्ण जानकारी डाउनलोड करें 
आवेदन पत्र का प्रोफार्मा डाउनलोड करें पीडीएफ फाइल में 
नया आवेदन ऑनलाइन भरे हैंडीकैप पेंशन के लिए 
समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 

Latest Update 4 October 2020
Online application for Divyang Pension has started. All such Divyang who are not getting the benefit of pension scheme can apply online by going to the pension portal Uttar Pradesh SSPY-UP.gov.in. To get pension, one must have at least 40% disability and above 18 years of age.
Divyang is given ₹ 500 pension and disabled persons with leprosy are given 250 monthly pension. This scheme will greatly improve the standard of living of PwD.
 In the year 2020, 24386 people were given the benefit of this scheme in Prayagraj.

Apart from this, other facilities provided to the differently-abled
Prostheses, accessories, tri-bicycles

सहायक उपकरण योजना / sahayak upkran Yojana 
Under the accessories scheme, artificial limbs are provided to the disabled and free of cost, you can submit your application form at www.UpHWD.gov.in Vikas Bhawan. You have to submit your application to the office of Jila Divangjan Sashktikarn Adhikari. Tri-cycles are also made available under this scheme.

Important website 


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